दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर लगे बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पटाखों पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा। अदालत का कहना है कि हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है। हालांकि याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ संबद्ध कर दिया।
बता दें कि बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में पटाखों पर लगे बैन को संस्कृति के खिलाफ बताया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में पटाखों पर लगा प्रतिबंध नहीं हटने वाला है।
दरअसल, मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि अगले साल 2 जनवरी तक दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह बैन रहने वाला है। अब मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में इस फैसले को संस्कृति के खिलाफ बताया, लेकिन एम-आर शाह की बेंच ने साफ कर दिया है कि वे पटाखों पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाएंगे।