भर्तियों को रद्द करने पर अदालत की रोक को दो न्यायाधीशों की पीठ में दी जाएगी चुनौती

उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा है कि विधानसभा सचिवालय में 228 तदर्थ नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक को दो न्यायाधीशों की पीठ में चुनौती दी जाएगी।

खंडूरी ने कहा, “हमने विषय पर कानूनी राय ली है और उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को 2 न्यायाधीशों की पीठ में चुनौती देने का फैसला किया है।” खंडूरी ने विधानसभा सचिवालय में कथित तौर पर ‘गलत तरीके’ से की गई 228 तदर्थ नियुक्तियां 23 सितंबर को रद्द कर दी थीं। वहीं, नौकरी गंवाने वाले 102 कर्मचारियों ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर को फैसले पर रोक लगा दी थी।

खंडूरी द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर नियुक्तियां रद्द की गई थी। नियुक्तियों में पक्षपात के आरोपों के बाद समिति का गठन किया गया था। आरोप है कि 2016 तक 150, 2020 में 6 और 2021 में 72 लोगों की गलत तरीके से नियुक्ति की गई।

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