उत्तराखंड HC ने अवमानना के मामले में DGP अशोक कुमार को जारी किया नोटिस

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सिडकुल भर्ती गड़बड़ी प्रकरण की जांच को लेकर दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक कुमार को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ ने अल्मोड़ा निवासी प्रकाश पांडे की अवमानना याचिका पर पिछले सप्ताह शुक्रवार को सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया है लेकिन आदेश की प्रति मिली है। पांडे की ओर से दायर अवमानना याचिका में कहा गया कि प्रदेश में सिडकुल में 2016-17 में विभिन्न पदों के लिये हुई भर्ती में गड़बड़ी सामने आई थी। शासन की ओर से इस मामले की जांच पुलिस की शाखा विशेष कार्य बल (एसआईटी) को सौंपी गई लेकिन आज तक जांच पूरी नहीं हुई है। इस मामले को याचिकाकर्ता की ओर से एक जनहित याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी 2022 को एक आदेश पारित कर एसआईटी को तीन महीने में जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि एसआईटी की ओर से आठ महीने बीतने के बावजूद जांच पूरी नहीं की गयी। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में डीजीपी अशोक कुमार को पक्षकार बनाया गया है। अधिवक्ता धमेन्द्र बड़थ्वाल व अधिवक्ता अजय बहुगुणा ने बताया कि पीठ ने डीजीपी को अदालत की अवमानना के मामले में नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।

 

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