किराएदार सत्यापन न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्वेता चौबे के निर्देशन में वाहन अधिनियम के उल्लंघन करने और बाहरी राज्यों से आकर जिले में किराए पर रहने वालों का सत्यापन न करवाने पर कुल 3 लाख 77 हजार रुपए के चालान कर दिए गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बाहरी राज्यों से जनपद में आने वाले, निवासरत एवं कार्यरत व्यक्तियों का जनहित में सत्यापन हेतु पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार समस्त थाना प्रभारियों को साप्ताहिक दिवस रविवार को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में छात्रों, श्रमिकों, किराएदारों, घरेलू नौकरों, फड़-फेरी, मजदूरों, बाहरी व्यक्तियों, संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों के आगमन पर अग्रिम सत्यापन की कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पुलिस टीम गठित कर वृहद स्तर पर डोर टू डोर सत्यापन अभियान चलाकर 214 किराएदार, 127 मजदूर, 107 रेड़ी/ठेली वालों के सत्यापन की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि सत्यापन न करने वाले कुल 33 मकान मालिकों के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा-83 के तहत रु. 3,30,000/- (3 लाख 30 हजार) के चालान न्यायालय को प्रेषित किए गए हैं।

वहीं श्वेता चौबे ने बताया कि इससे पूर्व शनिवार देर रात्रि जिले भर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर नियमानुसार एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि चैकिंग के दौरान, शराब पीकर वाहन चलाने वाले 10 वाहन चालकों के वाहनों को मौके पर सीज कर उनके विरूद्ध एमवी एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले 103 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए रु. 47,000/- का संयोजन शुल्क राजकीय कोष में जमा किया गया। उन्होंने बताया कि जनपद पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा किराएदारों का सत्यापन न करवाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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