एम्स के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसार यदि कोई अनुबंधित कर्मचारी या सुरक्षा कर्मचारी अस्पताल परिसर में सिगरेट या बीड़ी पीते हुए या किसी तंबाकू उत्पाद को चबाते हुए पाया जाता है, तो उसकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। ओएम के अनुसार, यदि कोई स्थायी कर्मचारी या चिकित्सक अस्पताल परिसर में धूम्रपान या तंबाकू उत्पाद चबाता पाया जाता है, तो एक ज्ञापन जारी किया जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, एम्स के परिसर में धूम्रपान और तंबाकू थूकना रोगियों, परिचारकों और आगंतुकों के लिए 200 रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहें।