मुख्य चरण में आवंटित सीट बिना हर्जाना छोड़ पाएंगे नीट पीजी के अभ्यर्थी

नीट पीजी के अभ्यर्थियों के लिए मुख्य चरण में आवंटित सीट को बिना हर्जाना दिए छोड़ने यानी फ्री एग्जिट की राह प्रशस्त हो गई है। इस मसले पर एक अभ्यर्थी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई राहत के बाद एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने भी इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही अभ्यर्थी अब मापअप राउंड में भी शामिल हो सकेंगे।

नीट पीजी की काउंसिलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निश्चित धरोहर राशि जमा करनी होती है। यह राशि काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण कराते समय जमा कराई जाती है। प्रथम चरण की काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों को फ्री एग्जिट की सुविधा दी जाती है, जबकि द्वितीय चरण में सीट छोड़ने पर अभ्यर्थी की धरोहर राशि जब्त कर ली जाती है।

उत्तराखंड में इस वर्ष शुल्क निर्धारण, महिला आरक्षण आदि मसलों के कारण नीट पीजी की काउंसिलिंग देरी से शुरू हुई। ऐसे में एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विवि ने प्रथम व द्वितीय चरण के बजाय दोनों को मिलाकर मुख्य चरण आयोजित किया। इसमें अभ्यर्थियों को फ्री एग्जिट की सुविधा नहीं दी गई।

मापअप राउंड में सीट अपग्रेड करने की भी सुविधा नहीं मिली। इस पर एक अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि किसी अभ्यर्थी को फ्री एग्जिट की सुविधा से इसलिए महरूम नहीं किया जा सकता, क्योंकि काउंसिलिंग को दो चरणों (प्रथम व द्वितीय) के बजाय संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई अभ्यर्थी सीट छोड़ने का इच्छुक है तो बिना पेनल्टी उसे यह सुविधा दी जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने इच्छुक अभ्यर्थियों को मापअप राउंड में शामिल होने की अनुमति देने को भी कहा।

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