हाईकोर्ट ने आईएफएस संजीव चतुर्वेदी से संबंधित एक मामले में पिछले वर्ष 17 नवंबर को दिए गए अपने आदेश को वापस ले लिया है। अवमानना का यह मामला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी से जुड़ा है और भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की ओर से वापसी की अर्जी दाखिल किए जाने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया। न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने 29 जुलाई को पारित आदेश में कहा कि रिकॉल अर्जी के समर्थन में दाखिल किए गए हलफनामे में जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए 17 नवंबर 2021 के आदेश को वापस लिया जाता है।
मामले के अनुसार फरवरी 2019 में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कैट के पूर्व चेयरमैन एल नरसिम्हा रेड्डी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। नोटिस को जस्टिस रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2019 में नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही अवमानना याचिका पर अगले आदेश तक सुनवाई स्थगित रखने व आगे कोई आदेश पारित नहीं करने के निर्देश जारी किए थे। पर कोर्ट ने अवमानना की याचिका को बंद कर दिया था। जिस पर संजीव चतुर्वेदी ने आदेश वापसी की अर्जी दाखिल की थी।